श्रावस्ती। जिले में 15 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण व जिले में लोक स्वास्थ्य को उत्पन्न खतरे के को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है। साथ ही आगामी दिन में पड़ने वाले त्योहारों पर अमन चैन बनाए रखने के लिए आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आदेश की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट योगानंद पांडेय ने कहा है कि जिले में कोई भी व्यक्ति अथवा समूह अपने साथ लाठी डंडा या किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र अथवा घातक अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, प्रतिबंधित चाकू या अन्य कोई प्रहारक वस्तु लेकर नहीं चल सकेगा। इससे वृद्धों, दिव्यांगों व असहाय तथा बीमार व्यक्तियों सहित ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को छूट रहेगी।
जिले की सीमा में अफवाह, कोई ऐसा पर्चा व हैंडबिल जिससे उत्तेजना पैदा हो का वितरण व प्रसार प्रतिबंधित होगा। इस दौरान तेजाब, कांच की बोतल की बिक्री, जबरन चंदा वसूली, बगैर अनुमति रैली व जुलूस, अनावश्यक बिना अनुमति भीड़ एकत्र करना, बस अड्डों, सरकारी भवनों, कार्यालयों व अन्य किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, बस अथवा यातायात या संचार के अन्य संसाधनों को प्रभावित करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
बगैर मास्क व सैनिटाइजर के दुकान खोलना प्रतिबंधित होगा। लोगों को फेसकवर, मास्क, ग्लब्ज का इस्तेमाल करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। शादी, बारात घर में शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति एवं वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए किया जाएगा।
आबकारी दुकानें सुबह 10 से रात 10 बजे खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश जिले में 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। इसकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।