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पराली जलाने वाले किसानों पर होगी कार्रवाई

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श्रावस्ती। पराली जलाने वाले किसानों पर डीएम सख्त दिख रहे हैं। हरिहरपुर रानी क्षेत्र में पराली जलाने की सूचना पर डीएम ने स्वयं मौके पर जाकर जांच की। उन्होंने ने नोडल अधिकारियों को पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इससे पहले भी डीएम भंगहा सहित अन्य गांवों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुके हैं। भंगहा के 11 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है।
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वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर एनजीटी के सख्त रुख के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध प्रदेश सरकारों को सख्ती बरतने का आदेश दिया है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी समस्त जिलाधिकारियों को पराली जलाने से किसानों को रोकने के निर्देश दिए थे। सरकार ने यह भी कहा था कि यदि किसान न माने तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिसमें जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया भी शामिल है।
जिसके बाद जिलाधिकारी श्रावस्ती ने सभी लेखपाल, ग्राम सचिव, प्रधान व नोडल अधिकारियों को भ्रमण कर किसानों को जागरूक करने के साथ पराली जलाने से रोकने के निर्देश दिए थे। यह भी कहा था कि यदि किसान न माने तो शासन के मंशानुरूप उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सुसंगत धाराओं में एफआआई दर्ज कर जुर्माना वसूला जाए।
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जिलाधिकारी भी नोडल अधिकारियों के साथ जिले में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद भी किसान फसल अवशेष जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला हरिहरपुर विकास खंड के ग्राम भंगहा में सामने आया। यहां कुछ किसानों ने एक साथ फसल अवशेष को जला दिया था। इसकी सूचना कुछ लोगों ने डीएम को भी दी थी। सूचना के बाद डीएम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझवाई। मामले की जांच के बाद 11 किसान इस मामले में दोषी पाए गए।
जिनके खिलाफ डीएम ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें छह की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली थी। इस घटना के बाद डीएम का रुख फसल जलाने वालों के प्रति और भी सख्त हो गया। डीएम ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह पराली जलाने वाले किसानों के साथ सख्त व्यवहार करें। ऐसे किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ अर्थदंड जरूर वसूला जाए।
इस दर से वसूला जाएगा अर्थदंड
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए ढाई हजार रुपये प्रति घटना, दो से पांच एकड़ पर पांच हजार रुपये प्रति घटना व पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए पंद्रह हजार रुपये प्रति घटना जुर्माना वसूल करने का नियम बनाया है। यदि पराली जलाने की घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो कारावास भी हो सकता है।
भंगहा जैसी घटना पर होगी सख्त कार्रवाई
भंगहा में कुछ किसानों ने सामूहिक रूप से फसल अवशेष जलाया था। इसकी सूचना मिलने पर आरोपित किसानों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। ऐसे ही यदि कहीं भी किसानों की ओर से फसल अवशेष जलाया जाता है तो सभी नोडल अधिकारी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। - टीके शिबु, डीएम
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