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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ विगत वर्ष अप्रैल में एक युवक ने दुष्कर्म किया था। इसका मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने बीस वर्ष कैद व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 30 अप्रैल 2018 को गेहूं की रखवाली करने खेत गई थी। इसी बीच वहां पहुंचे थाना क्षेत्र के ही ग्राम फत्तेहगढ़ तुरसमा निवासी सन्ने चौहान ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी को बेहोशी की हालत में छोड़ कर आरोपी मौके से फरार हो गया था। होश आने के बाद किशोरी ने घर आकर परिवारीजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। इसका मामला किशोरी के पिता ने मल्हीपुर थाने में दर्ज कराया था।
इसके बाद आरोपी ने किशोरी के परिवारीजनों को भी जान माल की धमकी दी थी। मामले में मल्हीपुर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) तेज प्रताप तिवारी के न्यायालय पर किया जा रहा था।
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इसमें अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश कुमार मौर्य ने की। मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने सन्ने चौहान को दोष सिद्ध करते हुए बीस वर्ष कैद व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम से दस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस आरोपी को जिला कारागार बहराइच ले गई।
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