श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशोरी को फुसला कर अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में किशोरी के पिता ने केस दर्ज कराया था। जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को पांच वर्ष की कैद व आठ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी एक किशोरी 27 मई 2019 को नित्य क्रिया के लिए गई थी। इस दौरान थाना क्षेत्र के फुलवरिया शाहपुर निवासी सरोज ने किशोरी का अपहरण कर लिया था। किशोरी के पिता ने सरोज के विरुद्ध सोनवा थाने में मामला दर्ज कराया था।
मामले में गवाहों बयान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी की दलीलों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉस्को सुदामा प्रसाद ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को आठ हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है। संवाद
गैंगस्टर एक्ट का वारंटी चरस के साथ दबोचा
इकौना (श्रावस्ती)। इकौना पुलिस ने बृहस्पतिवार रात गश्त के दौरान गैंगस्टर के एक वारंटी को बस स्टैंड इकौना से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 200 ग्राम चरस बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इकौना कस्बा के मोहल्ला कबीर नगर निवासी पप्पू कहार के रूप में हुई है। जिसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भेजा गया। संवाद