श्रावस्ती। गिलौला क्षेत्र के ग्राम मनसूखा निवासी कोयले के विरुद्ध चार फरवरी 2021 को स्थानीय थाने में एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुआ था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने आरोपी कोयले काे संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।