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बिना पंजियन निर्माण इकाइयों में कार्य नहीं कर सकेंगे श्रमिक

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बिना पंजीकरण निर्माण इकाइयों में काम नहीं कर सकेंगे श्रमिक
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श्रावस्ती। किसी भी कार्यदाई संस्था में अब श्रमिक बिना पंजीकरण के कार्य नहीं कर सकेंगे। लोगों के घर व खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों को भी अपना पंजीकरण श्रम विभाग में कराना होगा। इसके लिए डीएम ने श्रम विभाग को आदेश जारी किया है।
श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रम विभाग में उनका पंजीयन कराया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी शंकर को निर्माण सहित अन्य कार्यों में लगे मजदूरों का शतप्रतिशत पंजीकरण का निर्देश दिया है। श्रम विभाग की ओर से पंजीकृत मजदूरों को दुर्घटना सहायता, मृत्यु अंत्येष्टि सहायता, कामगार गंभीर बीमारी सहायता, एंबुलेंस सहायता, मातृत्व व शिशुहित लाभ, बालिका आशीर्वाद, मेधावी छात्र पुरस्कार, कौशल विकास तकनीकि उन्नयन एवं प्रमाणन, पुत्री विवाह अनुदान, सौर ऊर्जा सहायता, औजार सहायता, अक्षमता पेंशन सहायता, आवास सहायता योजना का लाभ दिया जाता है। इन योजनाओं में पंजीकृत श्रमिक 600 से एक लाख 15 हजार रुपये तक की सहायता प्राप्त कर सकते है। जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी शंकर ने बताया कि श्रमिकों को पंजीकरण के लिए श्रम प्रवर्तन कार्यालय में अपनी दो फोटो, आयु प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड व 100 रुपये देना होगा। मनरेगा अथवा भवन निर्माण आदि में काम करने का 90 दिन का प्रमाण देना होगा।
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श्रमिक चौपाल आज
सिरसिया के सीमावर्ती अहलाद नगर के पंचायत भवन व अनुसूचित जनजाति बाहुल्य कटकुइंया कला स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में बुधवार को श्रमिक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। श्रमिक चौपाल में मुख्य रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी राकेश रमन व जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान श्रमिकों का पंजीकरण भी किया जाएगा।
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