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आचार संहिता लागू होते ही हटाएं प्रचार सामग्री

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श्रावस्ती। लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की जा सकती है। ऐसे में अधिकारी चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही बैनर, होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री तत्काल हटवा दें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
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यह बातें शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट के तथागत हाल में राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व ग्राम सचिवों के साथ बैठक में कहीं। उन्होंने कहाकि आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इसका जिले में पालन कराया जाए।

मतदाताओं को जागरूक कर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाए। मतदेय स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं को देखें और यदि व्यवस्था में कोई कमी मिले तो संबंधित विभागीय अधिकारी से सामंजस्य बनाकर उनको ठीक कराए।
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आदर्श आचार संहिता लागू होने के 10 घंटे के भीतर चुनाव के प्रचार प्रसार से संबंधित जो भी सामग्री चस्पा हो या पेटिंग हो उसको तत्काल हटवाया जाए। इसके लिए सभी उपजिला मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों व थानाध्यक्षों के साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं।

मतदान दिवस के दिन छाया, पेयजल की विशेष व्यवस्था रखने के साथ ही हर बूथ पर दो वालेंटियर्स का चयन किया जाए, जो मतदाताओं को बूथ तक ले जाएंगे। बेहतर कार्य कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करने वाले वालेंटियरों को चुनाव के पश्चात सम्मानित किया जाएगा।

मतदेय स्थलों पर बाउंड्रीवाल बनवाने, मरम्मत कराने का कार्य ग्राम पंचायत निधि से कराया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक-एक वीडियो कैमरा भी क्रय कर रख लिया जाए। जिससे शासकीय कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सके। इस मौके पर सीडीओ अवनीश राय, एडीएम योगानंद पांडेय, एसडीएम भिनगा व जमुनहा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व ग्राम सचिव मौजूद रहे।
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