श्रावस्ती। धान खरीद नीति की शर्तों का पालन न करने व अनुशासन हीनता के कारण मोरनिया राइस मिल का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इसके लिए डीएम ने आदेश जारी किया है।
सचिव कृषि उत्पादन मंडी से कार्रवाई के बाद आख्या उपलब्ध कराने के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश दिया है।
गिलौला विकास क्षेत्र के मोहरनिया में मेसर्स श्रावस्ती इंडस्ट्रीज मोहरनिया राइस मिल का संचालन हो रहा है। इससे पीसीएफ के धान क्रय केंद्र नौबस्ता, भारतीय खाद्य निगम लक्ष्मननगर, खाद्य विभाग भिनगा, सिरसिया व जमुनहा धान क्रय केंद्र का अनुबंध किया गया है।
इस राइस मिल को संबंधित संस्था से अनुबंध करके धान खरीदने को कहा गया था। संस्था की ओर से अब तक इन सभी क्रय केंद्रों पर खरीदे गए धान की उठान नहीं की गई है।
क्रय केंद्रों पर काफी मात्रा में धान डंप है। इससे धान खरीद में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए कई बार जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राजेश कुमार ने पत्राचार भी किया।
राइस मिल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने डीएम दीपक मीणा से मिल कर मामले की शिकायत की थी।
इस पर डीएम ने मिल संचालक को जानबूझ कर अनुशासनहीनता करने व धान खरीद में अवरोध उत्पन्न करने का जिम्मेदार मानते हुए उसका लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया है।
कार्रवाई के लिए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी से सचिव कृषि उत्पादन मंडी को पत्र भेजने व सचिव की ओर से होने वाली कार्रवाई के बाद उसकी आख्या उपलब्ध कराने को कहा है।