श्रावस्ती। एक ही नाम से तीन-तीन शस्त्र रखने वालों की परेशानी बढ़ने वाली है। ऐसे सभी लाइसेंस धारियों का एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त होगा। उन्हें अपना हथियार थाने या फिर गन हाउस में जमा करना होगा। जिले में 12 शस्त्र धारी इस प्रकार के चिह्नित किए गए हैं। डीएम ने इनसे शस्त्र जमा कराने के लिए थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है।
सुरक्षा के नाम पर एक ही व्यक्ति की ओर से तीन तीन हथियार के लाइसेंस बनवाए गए थे। भारत सरकार ने आर्म्स संशोधन बिल 2019 में ऐसे लोगों का एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने व एक हथियार जमा कराने का प्रावधान किया है। इसमें लाइसेंस धारी को ही यह फैसला करने का अधिकार दिया गया है कि वह अपने पास कौन सा हथियार रखना चाहते हैं और किसी सरेंडर करना चाहते हैं।
इस आदेश के बाद जिले में अब तक ऐसे 12 लाइसेंसधारियों को चिह्नित किया गया है जिनके पास तीन तीन हथियार हैं। ऐसे सभी लोगों से अपना एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने को कहा गया है। इसके साथ ही डीएम ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने भी अभिलेखों से यह मिलान कर लें कि उनके थाना क्षेत्र में कितने ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारक हैं।
उनका एक शस्त्र थाने के मालखाने या शस्त्र विक्रेता के यहां जमा कराया जाए। वहीं शस्त्र रिनीवल प्रक्रिया के लिए डीएम ने एसपी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में नवीनीकरण की समय सीमा के अनुरूप ही थानों से रिपोर्ट लेने को कहा गया है। पांच में रिनीवल प्रक्रिया होने से अब लाइसेंसधारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। इस बारे में एडीएम योगानंद पांडेय ने बताया कि आर्म्स संशोधन बिल के तहत नए आदेशों का जिले में पालन कराया जा रहा है।