राजस्व ग्रामों की खतौनी का कराया जाएगा पुनरीक्षण
खातेदारों व सहखातेदारों के अंश निर्धारण को प्रकाशित होगी सूचना
श्रावस्ती। राजस्व ग्रामों की खतौनी का पुनरीक्षण कराया जाएगा। इसके साथ ही उसमें दर्ज खातेदारों व सहखातेदारों का अंश निर्धारण के लिए सूचना का प्रकाशन भी किया जाएगा। इसमें जिले के 117 राजस्व ग्रामों को शामिल किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों व सहखातेदारों के गाटों का अंश निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए समय सारणी के अनुसार खतौनी का पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसमें भिनगा तहसील क्षेत्र के 46 राजस्व ग्राम, इकौना के 30 व जमुनहा तहसील क्षेत्र के 41 राजस्व ग्रामों को चिह्नित किया गया है। जहां खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कराया जाएगा। इसके लिए सूचना का प्रकाशन पांच से पंद्रह जून तक किया जाएगा। सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल की ओर से 16 जून से 31 जुलाई तक आकार पत्र 2 में तैयार किया जाएगा। एक से 31 अगस्त तक खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नंबरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र 3 में तैयार किया जाएगा। इस पर राजस्व निरीक्षक की ओर से समस्त खातेदारों व सहखातेदारों को आरसी प्रपत्र 8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जाएगा। एक से तीस सितंबर तक आपत्ति व शुद्धिकरण के लिए आकार पत्र 3 में विवरण अंकित करते हुए यथावश्यक अभिलेखों, प्रमाणों सहित संबंधित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक या रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराया जाएगा। एक से 31 अक्तूबर तक राजस्व निरीक्षक की ओर से सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। एक से 15 नवंबर तक खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत एसडीएम को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।