श्रावस्ती। दस वर्ष पूर्व गिलौला थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी से एक युवक ने दुराचार किया था। पीड़ित की तहरीर पर गिलौला पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट भेजी थी। मामले के विचारण के उपरांत शनिवार को अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
गिलौला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी के घर के आंगन में 24 मार्च 2009 की रात फिल्म देखी जा रही थी। रात में फिल्म देखकर सभी ग्रामीण सोने के लिए घर चले गए थे। इस दौरान गृह स्वामी की पुत्री वहीं आंगन में ही सो गई थी। इसी बीच वहां पहुंचे गांव निवासी ननकू ने किशोरी से दुराचार किया।
मामले में पीड़ित किशोरी की तहरीर पर गिलौला पुलिस ने दुराचार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी थी। बाद में आरोपी जमानत पर छूटा था।
मामले के विचारण के उपरांत शनिवार को अपर जिला जज त्वरित न्यायालय प्रथम तेज प्रताप तिवारी ने आरोपी ननकू को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। आरोपी ननकू को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेज दिया गया है।