- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत करना होगा ऑनलाइन आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी तरह एक योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक ऋण मुहैया कराया जाएगा।
उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र परमहंस मौर्य ने बताया कि हाईस्कूल पास युवा स्वरोजगार के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक हैं, वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की वेबसाइट पर पंजीकरण कर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल परियोजना लागत 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जाएगी। जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के बाद अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।
योजना के अंतर्गत एक जनपद एक उत्पाद के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के लाभार्थी जैसे-अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिला दिव्यांग के लिए कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान की सीमा होगी। उन्होंने बताया कि आवेदक को आवेदन करते समय आयु प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र (हाईस्कूल या समकक्ष), निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी।
बताया कि योजना के अंतर्गत उद्योग ( उत्पादन ) मद में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में दस लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। परियोजना पर नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा । विस्तृत विवरण के लिए किसी भी कार्यदिवस में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, निकट कंडेला चौकी में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर 8193092695 व 9837793536 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।