कैराना। न्यायालय ने गैंगस्टर के दो मुजरिमों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि 2017 में थाना बाबरी पर आरिफ और रमन निवासी गांव हिरनवाड़ा थाना बाबरी के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। शामली पुलिस ने तत्परता से साक्ष्य इकट्ठे करके न्यायालय में पेश किए थे। बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दोनों मुजरिमों को दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन-तीन साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।