कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई गई।
2024 में थाना झिंझाना पर विजय निवासी डेरा भागीरथ थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2023 में कैराना कोतवाली पर राजपाल उर्फ राजेश निवासी गोदर थाना निसिंग जनपद करनाल के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।