कैराना। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (स्पेशल पाॅस्को कोर्ट) ने मुजरिम सचिन कुमार को तीन साल के कारावास और 26 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
2017 में थाना कांधला पर सचिन कुमार निवासी गांव भारसी थाना कांधला के विरुद्ध नाबालिग के साथ छेड़छाड़, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, मारपीट और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शामली पुलिस द्वारा साक्ष्य इकट्ठे करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मुजरिम सचिन कुमार को तीन साल के कारावास और 26 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। संवाद