कैराना (शामली)। चोरी और गाली गलौज के अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने तीन मुजरिमों को सजा सुनाई।
एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2022 में शामली कोतवाली पर परदेसी निवासी गांव कल्लरहेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध चोरी और माल बरामदगी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने मुजरिम परदेसी को 1 साल 5 माह और 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा परदेसी के विरुद्ध शामली कोतवाली पर ही 2022 में चोरी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे। उक्त तीनों मामलों में न्यायालय ने मुजरिम परदेसी को 1-1 साल के कारावास और कुल 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 2021 में कैराना कोतवाली पर सोनू निवासी मोहल्ला आलकला के विरुद्ध चोरी का माल बरामद होने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में न्यायालय ने सोनू को 8 माह 15 दिन के कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2022 में थाना आदर्श मंडी पर उज्जवल चौधरी निवासी पंजाबी कॉलोनी के विरुद्ध गाली गलौज का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय में उज्जवल चौधरी को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद