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Shamli News: हाईकोर्ट ने एसपी, एसडीएम व थाना प्रभारी को हलफनामा दाखिल करने के दिए आदेश

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हाईकोर्ट ने एसपी, एसडीएम व थाना प्रभारी को हलफनामा दाखिल करने के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। गांव मुंडेट खादर की जमीन में फसलों को नुकसान पहुंचाने के प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली जिले के एसपी , एसडीएम ऊन और थानाभवन थानाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे में हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
गांव मुंडेट खादर निवासी रविंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि प्रधान पति अनिल उर्फ बबलू ने हल्का लेखपाल, कानूनगो व हल्का दरोगा आदि के साथ मिलकर उनके खेत में खड़ी उड़द और यूकेलिप्टिस और पोपलर के पेड़ को खुर्द बुर्द कर दिया। इसके अलावा चार जून को जबरदस्ती उनके खेत में सड़क पर भरे गंदे पानी को खोल दिया जबकि इस मामले में न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) शामली द्वारा 31 मार्च को निषेधाज्ञा पारित कर रखी है। रविंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कैराना स्थित सिविल जज (जू.डि.) के अस्थाई आदेश की प्रतिवादी द्वारा खुलेआम अवहेलना की जा रही है।
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हाईकोर्ट ने इस मामले में एसपी शामली, एसडीएम ऊन व थानाभवन थाना प्रभारी को बृहस्पतिवार दोपहर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उनकी तरफ से सक्षम अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने के लिए भेज दिया गया है।
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