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Shamli News: सालों से जेल में बंद दो आरोपियों को अदालत ने किया दोष मुक्त

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बिजनौर। केस में पैरवी नहीं होने के चलते सालों से जेल में बंद दो अलग अलग मामलों के आरोपियों को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। इन दोनों आरोपियों को लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ने की मजबूत पैरवी के चलते न्याय मिल सका।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जेल में बंद गरीब लोगों की ओर से कोर्ट में पैरवी करता है। डिफेंस कौंसिल प्रवीण सिंह देशवाल एडवोकेट ने बताया कि 13 जून 2023 को अनुज अरोड़ा के खिलाफ मुकेश कुमार के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन की ओर से सात गवाह न्यायालय में पेश किए गए।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को नाकाफ़ी माना और अनुज अरोड़ा को दोष मुक्त करार दिया। बताया गया कि अनुज अरोड़ा के परिवार में कोई पैरवी करने वाला नहीं था। न ही उसकी जमानत कराने वाला था। उधर, जानलेवा हमले और शस्त्र अधिनियम की धारा में पिछले पांच सालों से विकास जेल में बंद था। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रामअवतार सिंह यादव के समक्ष ट्रायल हुआ। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को नाकाफ़ी पाते हुए अभियुक्त विकास को दोष मुक्त कर दिया। प्रवीण सिंह देशवाल ने बताया कि उनकी टीम ने गरीब बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने का काम किया।
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