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Shamli News: हजार से तीन हजार में खेल, बिना कागज के भी ‘काम पक्का’ का दावा

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शामली। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह को लेकर स्टिंग ऑपरेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दूसरे दिन शामली और कैराना तहसील में किए गए स्टिंग में दलालों ने बिना किसी मार्कशीट, सनद और अन्य दस्तावेजों के एक हजार से तीन हजार रुपये लेकर 15 से 20 दिन में प्रमाणपत्र बनवाने का दावा किया। यहां तक कहा गया कि एसडीएम के हस्ताक्षर तक की जिम्मेदारी उनकी होगी।
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स्टिंग के दौरान बातचीत
स्थान : शामली तहसील
संवाददाता : मेरे भाई की पानीपत फैक्टरी में नौकरी लगने वाली है, जन्म प्रमाणपत्र नहीं बन सका है, क्या करना होगा।
दलाल : बन जाएगा, एसडीएम के यहां से फाइल तैयार कराकर दे देंगे।
संवाददाता : हमारे पास उसके शैक्षिक या अन्य प्रमाण पत्र नहीं हैं।
दलाल : तीन हजार रुपये दे देना।
संवाददाता : इतने अधिक क्यों।
दलाल : मार्कशीट, सनद और अन्य दस्तावेज मुझे खुद ही बनवाने पड़ेंगे, इसलिए।
संवाददाता : ठीक है, जल्द आता हूं।
..........

स्थान : कैराना तहसील
संवाददाता : दादा का मृत्यु प्रमाणपत्र बन जाएगा क्या।
दलाल : बन जाएगा, एक हजार रुपये दे देना।
संवाददाता : ज्यादा मांग रहे हो।
दलाल : उनके दस्तावेज भी मैं खुद ही तैयार कराऊंगा। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एसडीएम के यहां से फाइल भी मैं ही तैयार करवाऊंगा।
संवाददाता : कम कर लो।
दलाल : इससे कम नहीं होंगे।

किसकी मिलीभगत से बन रहे फर्जी दस्तावेज
अब सवाल यह उठता है कि 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे या वयस्क का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए मार्कशीट या अन्य शैक्षिक प्रमाण जरूरी होते हैं। ऐसे में बिना किसी दस्तावेज के दलाल फर्जी मार्कशीट और सनद कैसे तैयार करा रहे हैं। यदि मामले की गंभीरता से जांच की जाए तो बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। अब देखना यह है कि जांच कब तक पूरी होती है और क्या कार्रवाई होती है।

मामला गंभीर, एसडीएम करेंगे जांच
जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे और अधिक पैसे लेकर जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने का मामला गंभीर है। सभी एसडीएम को जांच सौंपी गई है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि किन-किन लोगों की इसमें संलिप्तता है।
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यह भी जानिए…
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
मृतक का पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि)
मृत्यु का प्रमाण (अस्पताल का प्रमाण पत्र या ग्राम प्रधान/वार्ड पार्षद का सत्यापन)
आवेदन पत्र (नगर पालिका/पंचायत से या ऑनलाइन)
आवेदक का पहचान पत्र
पता प्रमाण
शपथ पत्र (देरी या विशेष मामलों में)

मृत्यु प्रमाणपत्र की फीस के बारे में जानिए
20 दिन के अंदर आवेदन : निःशुल्क
21 से 30 दिन के बीच : दो रुपये
एक माह से एक वर्ष के भीतर : पांच रुपये
एक वर्ष से अधिक : 10 रुपये
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