शामली। गांव बधुपुरा में तालाब पर अवैध कब्जों की जानकारी जनसूचना अधिकार के तहत समय पर नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार कैराना पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
गांव बधुपुरा निवासी इमरान अली ने 2024 में जनसूचना अधिकार के तहत गांव के तालाब पर अवैध कब्जों की जानकारी मांगी थी। समय सीमा में जानकारी नहीं देने पर इमरान ने जन सूचना विभाग में अपील की थी। जिस पर सुनवाई केे लिए नोटिस जारी किया गया था। 11 नवंबर 2024 को सहायक जनसूचना अधिकारी की ओर से लिखित अभिकथन दिया गया, जिसे वापस करते हुए निर्देश दिए गए कि जो सूचना नहीं दी जा सकती, उसका वाजिब कारण बताया जाये। 26 अगस्त 2024 को जानकारी दे दी गई, लेकिन 21 अप्रैल 2025 को इमरान ने दी गई जानकारी पर आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति निस्तारण के लिए 5 मई 2025 की तारीख दी गई लेकिन जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद 21 अगस्त व 30 अक्तूबर को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जनसूचना अधिकारी को नोटिस दिए गए थे, लेकिन अपील करने वाले को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार ने तहसीलदार कैराना पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
तहसीलदार कैराना अर्जुन सिंह का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है और न ही इस संबंध में कोई जानकारी मिली है।