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Shamli News: आयोग ने एचडीएफसी बैंक पर 1.73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Sat, 13 Jun 2026 01:26 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
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शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने एचडीएफसी बैंक द्वारा रुपये होल्ड करने के बाद भी खाते में उपभोक्ता को रकम वापस न देने के मामले की सुनवाई की। आयोग ने बैंक को 1,72,999 रुपये का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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शहर के मोहल्ला मोमीननगर निवासी शाहिरा खातून ने आयोग में 24 फरवरी को एडीएफसी बैंक शामली के शाखा प्रबंधक, बैंक कार्यालय मुंबई, नो ब्रोकर टेक्नोलोजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरू व फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरू के विरुद्ध परिवाद दायर कराया था।
परिवादी ने बताया कि उसने फ्लिपकार्ट से ईयर लीड का ऑर्डर किया था, लेकिन क्वालिटी अच्छी न होने पर उसे वापस करने की रिक्ववेट डाली। उसने कंपनी के कस्टमेयर केयर पर 9 नवंबर 2021 को बैलेंस रिफंड करने को कहा, जिसमें दो मिनट में वापस संपर्क करने को कहा। परिवादी से रिफंड के लिए खाते की जानकारी ली गई। खाता नंबर की बाद की चार डिजिट बताने पर उसे लिंक भेजा और खाता चेक करने को कहा। लिंक पर क्लिक करते ही उसके खाते से 49 हजार रुपये और इसके बाद 48999 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई। उसने बैंक के कस्टमर केयर पर तुरंत संपर्क किया और ट्रांजेक्शन हुए रुपयों को रोकने को कहा।
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परिवादी ने इसकी साइबर सेल से भी शिकायत की। शाखा प्रबंधक ने यूपीआई द्वारा फ्रॉड होना बताया गया। परिवादी ने फ्लिपकार्ट कंपनी के कस्टमर केयर पर शिकायत की। परिवादी का कहना है कि 23 नवंबर 2021 को बैंक ने रुपये होल्ड करना बताया गया, लेकिन उसे रकम वापस नहीं की गई।
आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने एचडीएफसी बैंक और नो ब्रोकर टेक्नोलोजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु के विरुद्ध स्वीकार कर आदेशित किया कि परिवादी के खाते से अवैध रूप से निकाली गई धनराशि 97999 रुपये व उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज 9 नवंबर 2021 से भुगतान की तिथि तक तथा शारीरिक, मानसिक आर्थिक क्षति हेतु 10 हजार रुपये व वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये और सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने के लिए विपक्षियों पर संयुक्त रूप से 60 हजार रुपये अर्थदंड अदा करें।
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