शामली जनपद में दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करने व पति द्वारा आप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने मुजरिम पति, सास, ननद व ननदोई को सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व पीड़िता के अधिवक्ता शगुन मित्तल ने बताया कि 9 जुन 2015 को थाना भवन थाने पर एक विवाहिता ने अपने पति विजय, सास मंजू, ननद पुष्पा व ननदोई मुकेश निवासी अवध बिहार मुजफ्फरनगर के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पति पर अप्राकृतिक कुकर्म का भी आरोप लगा था।