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शामली धर्मांतरण: हाईकोर्ट के आदेश के बाद से घर नहीं लौटा आयुष, पिता ने कारी व मुफ्ती के खिलाफ दी शिकायत

Wed, 30 Sep 2026 06:15 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली

सार

Shamli News: शामली के चर्चित धर्मांतरण केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आयुष अपनी मर्जी के अनुसार धर्म और जीवनसाथी चुन सकता है। अब आयुष के पिता देवराज मलिक ने याचिकाकर्ता समेत दो के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दी है।
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देवराज मलिक और उनका बेटा आयुष मलिक। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शहर के चर्चित धर्मांतरण प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयुष मलिक के पिता दवा कारोबारी देवराज मलिक ने दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अब्दुल्ला और कारी सुल्तान के खिलाफ शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। 
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मोहल्ला दयानंद नगर निवासी देवराज मलिक ने शिकायती पत्र में कहा कि उनके पुत्र आयुष की भी दवा की दुकान है। कुछ लोगों ने उनके पुत्र को बहला-फुसलाकर और प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया था। पता लगने पर परिजनों से आयुष से बातचीत की तो उसने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। आरोप है कि इसके बाद सुल्तान कारी निवासी जोहेता नसीब थाना सरसावा, सहारनपुर ने आयुष को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कराई थी। हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को आयुष के बालिग होने के कारण उसे स्वतंत्र रूप से रहने का आदेश दिया था। 
 

देवराज का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुल्तान कारी आयुष को किसी अज्ञात स्थान पर ले गया। उस दिन से आयुष का कोई पता नहीं है। आयुष द्वारा संचालित दुकान का काम भी प्रभावित होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है। 
 

आरोप है कि 18 सितंबर को सुल्तान कारी उनके पास आया और धमकी देते हुए कहा कि उनके पुत्र का दोबारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। साथ ही उनके परिवार पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। आरोप है कि सुल्तान ने कुछ संपत्ति अपने व कुछ संपत्ति मुफ्ती अब्दुल्ला दारुल उलूम देवबंद के नाम न करने पर उन्हें और उनकी पत्नी व बेटे को जान से मारने एवं पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी दी। 
 

देवराज मलिक का आरोप है कि इस षड्यंत्र में मुफ्ती अब्दुल्ला भी शामिल है। इस संबंध में एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि आयुष के पिता देवराज मलिक की तरफ से शिकायती पत्र मिला है। इस शिकायत को देवराज मलिक की तरफ से पूर्व में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में शामिल किया गया है।
 
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ये है मामला 
दवा कारोबारी देवराज मलिक ने छह जून को शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि संपत्ति हड़पने के लिए उनके पुत्र आयुष मलिक को शहर निवासी चांदनी कुरैशी ने प्रेमजाल में फंसाकर और अपने परिवार के साथ मिलकर धर्मांतरण कराया। इस मामले में चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम कुरैशी और तीन मौलवी समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। बाद में तीनों आरोपी न्यायालय से जमानत पर रिहा चल रहे हैं।
 
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