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शामली: खराब एसी बेचने पर उपभोक्ता आयोग का फैसला, 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के आदेश; पुराना बदलकर नया लगाने

Thu, 10 Sep 2026 05:43 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली

सार

शामली में खराब एसी बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने पुराना एसी बदलकर नया लगाने और मानसिक क्षति, वाद व्यय व अनुचित व्यापार के लिए कुल 35 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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एसी (AC) कूल मोड - फोटो : एआई जनरेटेड
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विस्तार
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शामली में खराब एसी बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कांधला के रेलवे रोड स्थित आशादीप इलेक्ट्रॉनिक्स और बोल्टास लिमिटेड के प्रबंधक को पुराना एसी बदलकर नया एसी लगाने के साथ कुल 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह राशि 45 दिन के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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36 हजार रुपये में खरीदा था एसी
करनाल के मॉडल टाउन निवासी ग्लैक्सी हेल्थ केयर के प्रोपराइटर अगम दयाल और खेड़ा कुररतान निवासी हार्दिक चौहान ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, हार्दिक चौहान, अगम दयाल का भांजा है और शामली में रहता है। उसे एसी की जरूरत थी, इसलिए उसने कांधला के रेलवे रोड स्थित आशादीप इलेक्ट्रॉनिक्स से 36 हजार रुपये में एसी खरीदा।

याचिकाकर्ता के अनुसार, एसी पर 10 साल की वारंटी की जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि वारंटी अवधि में खराबी आने पर कंपनी की ओर से एसी की मरम्मत कराई जाएगी।

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बार-बार खराब हुआ एसी
याचिका में आरोप लगाया गया कि एसी कमरे को ठीक से ठंडा नहीं कर रहा था। शिकायत के बाद कंपनी का कर्मचारी मौके पर पहुंचा और एसी को ठीक कर गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर कूलिंग बंद हो गई। दोबारा शिकायत करने पर कंपनी के कर्मचारी ने एसी में गैस भर दी, लेकिन इसके बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसे जानबूझकर पुराना और खराब एसी बेच दिया गया, जिसके कारण वह बार-बार खराब हो रहा था।
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आयोग ने पुराना एसी बदलकर नया लगाने को कहा
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने की। आयोग ने पुराना एसी बदलकर नया एसी अपने खर्च पर उपभोक्ता के घर में लगाने के आदेश दिए।

आयोग ने मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये देने के निर्देश दिए। इसके अलावा अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया। इस तरह आयोग ने कुल 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

45 दिन में राशि जमा करने के निर्देश
आयोग ने निर्देश दिया कि आदेश का पालन करते हुए 45 दिन के भीतर राशि जमा की जाए। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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