आरक्षण पर आपत्तियों का निस्तारण आज से
शामली। जिला पंचायत के वार्ड दो पर दावेदारों ने ऐतराज जताया है। यह वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुआ है। दावेदारों ने इसे सामान्य करने की मांग की है। साथ ही जिले की 96 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के आरक्षण पर भी आपत्तियां दर्ज हुईं हैं। 12 मार्च तक इनका निस्तारण किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर जिले के पांचों ब्लॉकों, जिला पंचायत एवं डीपीआरओ कार्यालय में आपत्तियां ली गईं थीं। मंगलवार को इन आपत्तियों को डीपीआरओ कार्यालय में एकत्र करने के बाद पद वार अलग-अलग किया गया। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए तीन आपत्तियां प्राप्त हुईं हैं। इनमें वार्ड दो महावतपुर को सामान्य करने की मांग की गई है। यह वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। आपत्ति करने वाले दावेदारों का कहना है कि वार्ड के आरक्षण का निर्धारण गलत हुआ है।
डीपीआरओ आलोक शर्मा ने बताया कि सबसे ज्यादा आपत्तियां ग्राम प्रधान पद के आरक्षण को लेकर आई हैं। 96 ग्राम पंचायतों के आरक्षण पर आपत्ति दर्ज हुई है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य के तीन, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 35 पदों के आरक्षण पर आपत्ति दाखिल की गई हैं। कुल 137 आपत्तियां दर्ज हुईं। ब्लॉक प्रमुख पद के आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं आई है। डीपीआरओ ने बताया कि 10 से 12 मार्च तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति आपत्तियों का परीक्षण कर निस्तारण करेगी। 13-14 मार्च को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
पदवार प्राप्त हुई आपित्तयां
जिला पंचायत सदस्य : 03
ग्राम पंचायत सदस्य : 03
ग्राम प्रधान पद : 96
क्षेत्र पंचायत सदस्य : 35
कुल: 137