प्रतिनिधि अधिवक्ता ने विधायक नाहिद को बताया निर्दोष
कैराना। जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे में 24 जनवरी को जमानत खारिज होने के बाद सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन के जेल जाने के मामले में प्रतिनिधि अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने विधायक नाहिद हसन को निर्दोष बताया है। उन्होेंने षड्यंत्र के तहत झूठी शिकायत करने का आरोप लगाया।
रविवार को अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने विधायक प्रतिनिधि के तौर पर शामली में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस मुकदमे में नाहिद हसन जमानत निरस्त होने पर जेल गए, उसमें विधायक का कोई दोष नहीं है। उन्होंने बताया कि दो लोगों का जमीन के बैनामे पर आपस में झगड़ा था। जमीन लेने वाले मोहम्मद अली और बेचने वाले रामडा निवासी व्यक्ति का आपसी विवाद था। नाहिद हसन और उनकी मां तब्बसुम बेगम के संज्ञान में यह मामला आने पर उन्होंने पैसों का इंतजाम नहीं होने पर मोहम्मद अली को समय दिलवाया। कई माह बाद मोहम्मद अली को समय दिलाने के बाद भी जमीन खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं होने पर नाहिद हसन ने दोनों पक्षों को आपस में बैठकर मामला निपटाने के लिए कहा। विधायक ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी। इसके चलते षड्यंत्र के तहत मोहम्मद अली ने विधायक नाहिद हसन के विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखवा दिया था। नाहिद हसन एवं उनकी मां तबस्सुम हसन का इसमें कोई दोष नहीं है।