शामली। डीएम के निर्देश पर जिले भर निषेधाज्ञा 12 मई से लेकर 25 जून तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के सभा नहीं होगी। बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
आगामी 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, सात जून को ईद-उल-अजहा, त्योहारों एवं परीक्षाओं के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से डीएम अरविंद कुमार चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगामी 12 मई से लेकर 25 जून तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत अनुमति देने एवं परिवाद दायर करने इत्यादि कार्य हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट, शामली, कैराना, ऊन अपनी-अपनी तहसील के सक्षम प्राधिकारी होंगे।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश शामली सीमा के अन्तर्गत स्थित थानों के प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में लागू किया जाएगा।