शामली। शहर कोतवाली पुलिस ने जिला बदर हुए दो अभियुक्तों को मुजफ्फरनगर की सीमा पर छोड़ दिया। साथ ही हिदायत दी कि निर्धारित अवधि में जिले की सीमा में प्रवेश किया तो उनके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा।
शहर कोतवाली प्रभारी समयपाल अत्री ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट ने शहर के मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी समीर और मोहल्ला हाजीपुरा निवासी तौसीम को जिला बदर करने का आदेश दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में दोनों अभियुक्तों को पकड़कर शामली-मुजफ्फरनगर जिले की सीमा पर छोड़ा गया है। इनमें समीर को छह माह के लिए और तौसीम को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। दोनों अभियुक्तों को सख्त हिदायत गई कि जिला बदर की निर्धारित अवधि में जिले की सीमा में अगर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा।
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नारकोटिक्स की दवा के क्रय-विक्रय बिल नहीं मिले
शामली। जिला औषधि निरीक्षक निधि पांडेय ने बृहस्पतिवार को गांव करेटू में दो मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दवा विक्रेताओं में खलबली मची रही। औषधि निरीक्षक ने बताया उन्होंने केरटू में गुड्डू मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टोर संचालक नारकोटिक्स की दवा के क्रय-विक्रय के बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसे क्रय विक्रय संबंधी बिल प्रस्तुत करने को कहा है। अगर वह बिल प्रस्तुत नहीं कर पाते तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अनमोल मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में वहां पर कोई अनियमितता नहीं मिली।