शामली। सरकारी अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल व क्लीनिक भी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने के बाद उसका प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इसके लिए अस्पतालों को अपने क्षेत्रीय रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) कार्यालय से सीआरएस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इन्फॉरमेंट आईडी लेनी होगी। सीएमओ ने सभी गैर सरकारी अस्पतालों व क्लीनिक संचालकाें को इन्फाॅरमेंट आईडी लेकर जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
सीएमओ डॉ. संजय अग्रवाल ने बताया कि शासन ने सभी सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सालयों, निजी अस्पताल, मैटरनिटी होम, कलीनिक, नर्सिंग होम को जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिले में संचालित सभी गैर सरकारी चिकित्सालयों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में आने वाले नगर पालिका व नगर पंचायत के क्षेत्रीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के कार्यालय से अपने चिकित्सा संस्थान व चिकित्सालय का सीआरएस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इन्फाॅरमेंट आईडी प्राप्त कर लें। सीएमओ ने कहा कि इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले गैर सरकारी अस्पतालों व क्लीनिकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।