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Shamli News: परिषदीय विद्यालयों में आज होगा नई प्रबंध समिति का गठन

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परिषदीय विद्यालयों में आज होगा नई प्रबंध समिति का गठन
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शामली। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में मंगलवार को नवीन विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) का गठन किया जाएगा। डीएम जसजीत कौर ने समितियों के गठन को लेकर ब्लाक स्तर व नगर क्षेत्र स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट सभी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों आदि के लिए विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जाती है। पूर्व में गठित विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल पूरा होने पर नई विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन मंगलवार को गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर बाकी सभी परिषदीय विद्यालयों में किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है।
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डीएम जसजीत कौर ने विद्यालयों में प्रबंध समिति के गठन के लिए ब्लॉक व नगर क्षेत्र स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। शामली ब्लॉक में बीडीओ शामली, कैराना ब्लॉक में बीडीओ कैराना, कांधला ब्लॉक में बीडीओ कांधला, थानाभवन ब्लॉक में बीडीओ थानाभवन व ऊन ब्लॉक में बीडीओ ऊन, नगर क्षेत्र शामली में नगरपालिका शामली के अधिशासी अधिकारी, नगर क्षेत्र कैराना में नगरपालिका कैराना के अधिशासी अधिकारी और नगर क्षेत्र कांधला में कांधला नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
डीएम ने नोडल अधिकारियों को अपने क्षेत्र के विद्यालयों में शासन की गाइड लाइन के अनुसार विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन कराने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा के जिला समन्वयक अमित कुमार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुुसार मंगलवार को विद्यालयों में नई विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए डीएम ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
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समिति के गठन के लिए ये हैं गाइडलाइन
- एक परिसर में स्थित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय में एक ही प्रबंध समिति का गठन होगा।
- समिति में 15 सदस्यों में 11 सदस्य अध्यनरत बच्चों के माता-पिता या अभिभावक होंगे। 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।
- अभिभावक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व कमजोर वर्ग के माता-पिता या संरक्षक शामिल होंगे।
- अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जाएगा। आम सहमति न बनने पर उन सदस्यों का चयन होगा, जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा।
- समिति के 11 अभिभावक सदस्यों के चयन में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
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