फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shamli: गैंगेस्टर में हाई कोर्ट से नाहिद हसन को नहीं मिली जमानत

Wed, 19 Oct 2022 01:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली

सार

एमपी एमएलए कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होेने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।
विज्ञापन
कैराना विधायक नाहिद हसन। - फोटो : SHAMLI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शामली के कैराना में गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट ने अगली तारीख एक नवंबर तय की है।

विज्ञापन


फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता तबस्सुम बेगम सहित 40 आरोपियों के विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था।

यह भी पढ़ें: Meerut: किसान मेले में गोलू-टू की धूम, उम्र साढ़े चार साल, दस करोड़ है कीमत, खाता है घी और ड्राईफ्रूट्स
विज्ञापन
विज्ञापन


एमपी एमएलए कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होेने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। वहीं 28 सितंबर 2022 को शासन ने सपा विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया था।

मंगलवार को हाईकोर्ट में नाहिद हसन के गैंगेस्टर के मुकदमे में जमानत पर सुनवाई होनी थी। लेकिन मंगलवार को नाहिद हसन की जमानत पर कोई फैसला नहीं आ सका।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें