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मोबाइल में गड़बड़ी पर जुर्माना अदा न करने पर गिरफ्तारी वारंट

Fri, 11 Nov 2016 12:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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court shimla
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शामली में  मोबाइल की गड़बड़ी को लेकर एयरलिंक इंफोटेक सर्विस के शामली सेंटर संचालक पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने जुर्माना लगाया था। आदेश के बावजूद निर्धारित समयावधि में जुर्माना अदा नहीं किया गया।
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इसके चलते अब न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।  शामली निवासी विशेष गोत्रा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में एयरलिंक इंफोटेक सर्विस के प्रोपराइटर सन्नी के खिलाफ वाद दायर किया था। 17 अगस्त को उपभोक्ता फोरम ने आरोपी सन्नी को आदेश दिया था कि 30 दिन के भीतर आर्थिक क्षतिपूर्ति, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में 17 हजार 850 रुपये उपभोक्ता फोरम में जमा कराने का आदेश दिया था।

इसके बाद भी जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई। इसके चलते उपभोक्ता फोरम न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25/27 के तहत सन्नी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कहा गया है कि एयरलिंक इंफोटेक सर्विस के शामली सेंटर प्रोपराइटर सन्नी को सात दिसंबर तक गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कराया जाए। वहीं, जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सन्नी के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी किया गया है।
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