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घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुजरिम को आजीवन कारावास

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किशोरी से दुष्कर्म के मुजरिम को आजीवन कारावास
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करीब दो साल से जेल में बंद मुजरिम को नहीं मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने व धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम शाहरुख को आजीवन कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान ने बताया कि 12 अगस्त 2020 की दोपहर करीब डेढ़ बजे अलीपुर निवासी शाहरुख ने एक मकान में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। 13 अगस्त को किशोरी के पिता ने कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 8 सितंबर 2020 को शाहरुख को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तब से मुजरिम शाहरुख जेल में है। अभियोजन पक्ष की और से आठ गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम शाहरुख निवासी गांव अलीपुर थाना कैराना को आजीवन कठोर कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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