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Shamli News: नगर पंचायत की 20 करोड़ की संपत्ति पर हाईकोर्ट की मोहर

Tue, 21 Jan 2025 12:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
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शामली। थानाभवन नगर पंचायत की 20 करोड़ की संपत्ति पर हाईकोर्ट की मोहर लग गई। 44 साल पहले नगर पंचायत की भूमि के आवंटन को निरस्त करने वाले एडीएम के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
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एडीएम संतोष कुमार ने बताया कि याची थानाभवन के ठाकुर जगत सिंह का कहना था कि वर्ष 1981 में खसरा नंबर 202 का एलॉटमेंट ब्रज भूषण लाल के पक्ष में तत्कालीन नगर पंचायत कमेटी के प्रस्ताव पर प्रभारी अधिकारी द्वारा लघु उद्योग धंधे के लिए किया गया था, जिसका नाम बाद में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो गया था। ब्रज भूषण लाल का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होने पर ठाकुर जगत सिंह को 2005 में एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, लेकिन बाद में रजिस्ट्री करने से मुकर गए, किंतु उसका कब्जा आज भी ठाकुर जगत सिंह के पास है।
बीती 13 जनवरी को ब्रजभूषण लाल के नाम अलॉटेड इसी भूमि का एलॉटमेंट नगर पंचायत थानाभवन द्वारा यूपी जमींदारी उन्मूलन रूल्स 115पी के तहत दाखिल केस में एडीएम न्यायालय ने निरस्त कर दिया और भूमि को नगर पंचायत के नाम फिर से कर दिया। जिसको चुनौती देते हुए ठाकुर जगत सिंह ने रिट दायर की थी।
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एडीएम ने बताया कि इस पर नगर पंचायत के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। बताया कि ठाकुर जगत सिंह का मात्र एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर रिट करने का अधिकार नहीं बनता। क्योंकि मात्र एग्रीमेंट टू सेल होने से कोई व्यक्ति किसी भूमि का स्वामी नहीं हो जाता। अतः ठाकुर जगत सिंह की रिट खारिज होने योग्य है।
एडीएम ने बताया कि विपक्षी की याचिका खारिज होने के बाद अब नगर पंचायत थानाभवन के अधिकार क्षेत्र में पुनः संपत्ति वापस आ गई। जल्द ही भूमि पर निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
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