शामली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान अपनी इच्छा के अनुसार अब फसलों का बीमा करा सकेंगे। पहले केसीसी लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा कराना अनिवार्य था, और किसानों के खाते से फसल बीमा का प्रीमियम निर्धारित समय से कट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहेंगे उन्हें ही इस योजना में शामिल किया जाएगा।
जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर हरीशंकर ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, लेकिन प्रीमियम कटने के बावजूद भी ज्यादातर किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिलता था। जिसके कारण किसानों ने पिछले कई वर्षों से स्वेच्छानुसार फसल बीमा किए जाने की मांग शासन से करते आ रहे थे। जिसे ध्यान में रखते हुए शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। जो किसान इस योजना से बाहर जाना चाहते है वह 24 जुलाई 2020 से पूर्व अपनी बैक शाखा को तक लिखित रूप से अवश्य अवगत करा दे, अन्यथा फसल बीमा कर दिया जाएगा। प्रीमियम की धनराशि काट ली जाएगी। गैर ऋणी किसान सीएससी, बैंक, एजेंट व बीमा पोर्टल के माध्यम से स्वयं बीमा कर करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में खरीफ में अधिसूचित फसल हेतु जैसे धान पर कुल बीमित धनराशि का 2.00 प्रतिशत, रबी में अधिसूचित फसल हेतु जैसे गेहूं, सरसों पर कुल बीमित धनराशि का 1.5 प्रतिशत, बागवानी फसलों हेतु कुल बीमित धनराशि का 5.00 प्रतिशत प्रीमियम देय है।