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Shamli News: निजी वाहन से परिवार के सदस्यों को मतदान केंद्र पर ले जाने की छूट

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-मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में मतदाता पर्ची के लिए नहीं लगेगा बस्ता
- मतदान केंद्र पर मोबाइल, बीड़ी सिगरेट ले जाना प्रतिबंध
कैराना। नगर निकाय चुनाव में मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। जहां पर बीएसएफ, पीएसी व पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी से आगे ही बस्ते लगाए जाएंगे। साथ ही मतदान केंद्र पर मोबाइल, बीड़ी सिगरेट व माचिस पर प्रतिबंध रहेगा।
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-अपने प्राइवेट वाहन से परिवार के लोगों को वोट डालने के लिए ले जा सकते हैं
एएसपी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी मतदाता अपने प्राइवेट वाहन से अपने ही परिवार के सदस्यों को वोट डलवाने के लिए ले जा सकता हैं। इस वाहन को मतदान केंद्र से करीब 100 मीटर की परिधि से बाहर खड़ा कर सकते हैं। सभी वाहन मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में वर्जित रहेंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी प्रत्याशी किराए के वाहन में मतदाताओं को ढोने का काम करेगा तो उस वाहन को सीज किया जाएगा।
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