कैराना। डोडा तस्कर कुर्बान को दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने बताया कि 6 जून 2013 को कैराना पुलिस ने कुर्बान निवासी मोहल्ला आल खुर्द नई बस्ती को 15 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। उक्त मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से तीन गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम कुर्बान को पांच साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद