शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने पुरानी कार विक्रय करने के मामले में कार शोरूम के मालिक, सब डीलर और बीमा कंपनी को अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
रामफल सिंह निवासी नवीन मंडी शामली ने आयोग में परिवाद दायर किया था कि उसने नई मारूति वैगन आर कार खरीदने के लिए राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि. मुजफ्फरनगर के सब डीलर राधा गोविंद ऑटो मोबाइल्स प्रा. लि. कैराना रोड शामली से संपर्क किया और 394180 रुपये अदा कर तीन मई 2015 को कार क्रय की। कार का बीमा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी गुड़गांव हरियाणा से कराया, जो तीन मई 2015 से 2 मई 2016 तक वैध था। सात सितंबर 2015 को कार को दूसरे वाहन ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। परिवादी ने कार को अधिकृत सर्विस सेंटर करनाल मोर्टस करनाल में रिपेयरिंग व क्षति क्लेम हेतु आठ सितंबर 2015 को ले गया। वहां मैनेजर ने कार के कागज जमा कर लिए और सत्यापन के लिए समय मांगा। मैनेजर ने बताया कि कार के मालिक वे न होकर आसिफ खान है और उन्हीं के नाम कार का बीमा है। उन्होंने शोरूम के मैनेजर से बात की तो उसने बताया कि उन्हें पुराना वाहन दिया गया। उसने पैसा वापस मांगा तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आयोग ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स मुजफ्फरनगर व सब डीलर राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स शामली को पुन: कार को विक्रय करने से हुई शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए दो लाख रुपये व परिवाद व्यय के दस हजार रुपये परिवादी को अदा करने का फैसला सुनाया। अनैतिक व्यवहार करने के लिए इन दोनों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड और बीमा कंपनी को एक ही बीमा पॉलिसी दो व्यक्तियों को विभिन्न काल अवधि के लिए जारी करने पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड और राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स मुजफ्फरनगर द्वारा अनैतिक व्यवहार किए जाने की जानकारी होने के बाद भी मारूति सुुजुकी इंडिया लि. दिल्ली द्वारा कार्रवाई न करने पर 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी। इस आदेश का अनुपालन 45 दिन में करने का आदेश सुनाया।