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जिला कारागार में परवाना नहीं पहुंचा

Wed, 06 Jan 2016 12:16 AM IST
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला
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कैराना/शामली। कांधला महापंचायत में विवादित बयान देने के आरोपी आचार्य यशवीर के भतीजे जितेंद्र को न्यायालय ने जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि देर शाम तक मुजफ्फरनगर जिला कारागार में परवाना नहीं पहुंच सका। इस कारण अब जितेंद्र बुधवार (आज) जेल से रिहा हो पाएगा।
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जितेंद्र को कांधला थाना पुलिस ने कांधला में हुई महापंचायत में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में साजिश रचने का आरोपी मानते हुए 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान जितेंद्र पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, जिसके चलते सोमवार को कांधला थाना पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 169 के तहत न्यायालय में रिपोर्ट भेजकर कहा था कि साक्ष्यों के अभाव में जितेंद्र पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है।

जितेंद्र के अधिवक्ता संजय सिंह, शगुन मित्तल और विकास पंवार ने बताया कि मंगलवार को न्यायालय ने 169 की रिपोर्ट के आधार पर जितेंद्र की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश जेल प्रशासन को भेज दिया गया है। उधर, जिला कारागार मुजफ्फरनगर से जानकारी मिली कि जितेंद्र का परवाना मंगलवार शाम तक जेल में नहीं पहुंच सका, जिस कारण उसकी रिहाई नहीं हो सकी। अब बुधवार को उसकी रिहाई हो पाएगी।
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विवेक की जमानत पर आठ को सुनवाई
शामली। गोवंश चोर की सरेआम पिटाई के मामले में गिरफ्तार विवेक प्रेमी के जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विवेक प्रेमी पर गत वर्ष 10 जुलाई को जिला प्रशासन ने रासुका के तहत कार्रवाई की थी, जिसके बाद से वह मुजफ्फरनगर जिला जेल में बंद है। दो दिन पूर्व ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवेक प्रेमी पर लगी रासुका को निरस्त कर दिया।

गृह मंत्रालय का आदेश जेल प्रशासन के पास भी पहुंच गया। इसके बाद विवेक प्रेमी को जेल से रिहा होने के लिए पूर्व में दर्ज मामले में जमानत करानी थी। उधर, मंगलवार को कैराना स्थित न्यायालय में विवेक प्रेमी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई हो नहीं पाई। अब मामले में आठ जनवरी की तारीख लगाई गई है। तब तक विवेक प्रेमी को जेल में ही रहना पड़ेगा।
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