कैराना। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में 9 मुजरिमों को सजा सुनाई है। एसपी अभिषेक ने बताया कि 2002 में कैराना कोतवाली पर अय्यूब, इनाम, यामीन, इस्लाम, यूसुफ निवासी मोहम्मदपुर राई, इसरार निवासी नगला रोई व अप्पार निवासी खुरगान के विरुद्ध गोवध, पशु क्रुरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने सभी 7 मुजरिमों को जेल में बिताई अवधि के कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 6-6 दिन का कारावास भुगतना होगा। दूसरे मामले में 2004 में शामली कोतवाली पर नवाब निवासी मोहल्ला तिमरसा शामली के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने मुजरिम नवाब को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2022 में कांधला थाने पर कासिफ निवासी मोहल्ला खैल कांधला के विरुद्ध 13 जी जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने मुजरिम कासिफ को 100 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।