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Shamli News: अलग-अलग 12 मामलों में 30 मुजरिमों को न्यायालय ने सुनाई सजा

Sun, 10 Dec 2023 12:06 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
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कैराना। एक ही दिन में न्यायालयों ने अलग-अलग 12 मामलों में 30 मुजरिमों को सजा सुनाई।
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एसपी अभिषेक ने बताया कि 2017 में थाना झिंझाना पर जावेद निवासी मोहल्ला मुतबलियान झिंझाना के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने मुजरिम पर 50 रुपये का अर्थदंड लगाया। दूसरे मामले में 2020 में बाबरी थाने पर आरिफ निवासी बाबरी के विरुद्ध जुआ व 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शनिवार को न्यायालय ने मुजरिम आरिफ को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2020 में थाना बाबरी पर प्रिंस, प्रदीप, संजीव, महिपाल, प्रवीण व जोनी निवासी गांव कैडी थाना बाबरी के विरुद्ध धारा 188, 269 व 271 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने सभी छह मुजरिमों को 700-700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
चौथे मामले में 2022 में थाना बाबरी पर कपिल, राजेन्द्र, रोहित व मोनू निवासी बन्तीखेड़ा बाबरी के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने सभी चार मुजरिमों को 50-50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें और छठे मामले में 2022 में थाना बाबरी पर सचिन, सुमित, समित, छोटू राम उर्फ मोटा, सुनील, सुभाष, भारत निवासी गांव कैडी बाबरी के विरुद्ध जुआ अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने सभी सात मुजरिमों को 50-50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सातवें मामले में 2021 में थाना बाबरी पर जसवंत, प्रमोद, विकास, यशपाल के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने सभी चार मुजरिमों को 1-1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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आठवें मामले में 2020 में थानाभवन थाने पर पप्पू निवासी गांव खेड़ा गदाई के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने मुजरिम को 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। नौवे मामले में 2020 में थानाभवन थाने पर संजय निवासी गांव मरगूबगढ़ के विरुद्ध धारा 171 जी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने मुजरिम को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दसवें मामले में 2020 में थानाभवन थाने पर नसीम निवासी गांव सिक्का आदर्श मंडी के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने मुजरिम को एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 11वें मामले में 2021 में थानाभवन थाने पर ऋषिपाल, राधेश्याम, संदीप निवासी हरड़ फतेहपुर थाना भवन के विरुद्ध धारा 188 व 278 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने तीनों मुजरिमों को 700-700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 12वें मामले में 2022 में थानाभवन थाने पर राजेश निवासी रेती थाना भवन के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। शनिवार को न्यायालय ने मुजरिम को 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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