कैराना। जानलेवा हमले के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
2012 में थाना थाना भवन पर संदीप निवासी मोहल्ला आर्य नगर कस्बा जलालाबाद के विरुद्ध मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 5, मुजफ्फरनगर ने मुजरिम संदीप को 10 वर्ष के कारावास की सजा और 16000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।