कैराना। न्यायालय ने 2 अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई।
2019 में थाना गढीपुख्ता पर रिजवान उर्फ बोरी और मारूफ निवासी गांव बुन्टा थाना गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2005 में थाना बाबरी पर सतीश निवासी गांव बंती खेड़ा थाना बाबरी के विरुद्ध मारपीट और गाली गलौज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद