कैराना। 2015 में थाना थाना भवन पर मोहन निवासी अहमदगढ़ थाना झिंझाना के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2014 में कैराना कोतवाली पर रियासत निवासी नई बस्ती कैराना के विरुद्ध चोरी और अवैध खनन का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 6000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।