शामली। शासन द्वारा 2012 में मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के शिक्षण कार्य में बाधा को लेकर शादी समारोह के लिए मना किया गया है। जिसके बावजूद भी नियमों को ताक पर रखते हुए शहर के एक कॉलेज में शादी समारोह का आयोजन किया गया।
शुक्रवार को शहर माजरा रोड स्थित बिग्रेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज में शादी का आयोजन हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अंतर्गत वर्ष 2012 में कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के भवन या परिसर का प्रयोग शिक्षण कार्य एंव सहगामी क्रिया कलाप के साथ खेलकूद व व्यक्तित्व विकास आदि कार्य ही किए जाने हैं।
इसके अलावा किसी भी शिक्षण संस्थान में विवाह समारोह व निजी स्कूलों में कोचिंग सेंटर का संचालन कराने पर रोक लगाई गई है। जिससे बच्चों के शैक्षिक वातावरण एवं पठन पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे़। इसके बाद भी नियमों को ताक पर रखते हुुए कॉलेज प्रधानाचार्य बाल गोविंद ने शहर के एक व्यक्ति को शादी समारोह आयोजित कराने की अनुमति दे डाली। उधर, डीआईओएस का कहना है कि जांच कराकर प्रधानाचार्य पर कर्रवाई की जाएगी।