प्रापर्टी के दाम बढ़ेंगे, सर्किल रेट बदलेंगे
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एक अगस्त से बढ़े सर्किल रेट लागू
शामली जिले में आवासीय भूमि मकानों एवं प्रतिष्ठानों के पांच प्रतिशत सर्किल बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एक अगस्त से नए सर्किल रेट लागू होते हैं। डीएम के निर्देश पर जिले की कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने से मुक्त किया गया है।
आवासीय भूमि, प्रतिष्ठानों के पांच प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। सहायक स्टांप आयुक्त अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित सर्किल रेट पर आपत्तियां 15 जुलाई से एसडीएम-तहसीलदार, उपनिबंधक कार्यालय एआई जी स्टांप कार्यालय पर ली जाएंगी।
27 जुलाई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। 28 जुलाई को कलक्ट्रेट में एडीएम कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा।