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Shamli News: शामली में बीआईएस की बड़ी कार्रवाई

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- बिना आईएसआई मार्क वाले 200 ड्रम जब्त, फैक्टरी पर छापा
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए शामली स्थित कुमार कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म के परिसर में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान बिना आईएसआई चिह्न वाले स्टील ड्रम बनाए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद 200 अवैध ड्रम जब्त किए गए।
ज्वाइंट डायरेक्टर नीलम सिंह और सचिन चौधरी ने बताया कि जांच में सामने आया कि फर्म द्वारा आईएस 2552 : 1989 मानक के तहत 20 लीटर और 25 लीटर की क्षमता वाले स्टील ड्रम तैयार किए जा रहे थे, लेकिन ये उत्पाद बीआईएस से प्रमाणित नहीं थे। यह सीधे तौर पर अनिवार्य क्यूसीओ का उल्लंघन है।
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बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत इस प्रकार की गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी ऐसे गैर-मानक उत्पादों के निर्माण व बिक्री के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि उपभोक्ताओं को आईएसआई चिह्नित उत्पादों का ही चयन करना चाहिए। बीआईएस द्वारा जारी बीएसआई केयर मोबाइल एप के जरिए उत्पाद की प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है।
उन्होंने यह भी बताया कि शामली में लगातार बिना आईएसआई मार्क वाले पाइप और ड्रम की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे लोगों पर अब सख्त शिकंजा कसा जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील करता है कि नकली या अनियमित उत्पादों की शिकायत तुरंत करें और केवल प्रमाणित उत्पादों का ही उपयोग करें।
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- शामली के कई दुकानदार रडार पर
अधिकारियों ने बताया कि बिना आईएसआई चिह्न के शामली में कई दुकानदार पाइप से लेकर अन्य वस्तु बेच रहे हैं। कई दुकानदार रडार पर है। जल्द ही सभी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुकानदारों से भी अपील है कि वह नियमों का पालन करें, आईएसआई चिन्ह के साथ ही कोई भी आइटम बेचें और तैयार कराए।
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