शामली। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर धारा-144 लागू की गई। बताया कि बैंक, एटीएम एवं बीमा कंपनी ऑफिस जन-सामान्य के लिए दोपहर 12 बजे के स्थान पर दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।