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मनमाना किराया वसूल नहीं कर सकेंगे एंबुलेंस चालक

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मनमाना किराया नही वसूल सकेंगे एंबुलेंस चालक
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शामली। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु ले जाने के लिए मनमाना किराया वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एंबुलेंस की दरें निर्धारित की है।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज हेतु ले जाने के लिए एंबुलेंस चालक व स्वामियों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास, या हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एंबुलेंस की दरें निर्धारित की गई है। निर्धारित दरों से अधिक वसूलने की शिकायत कोविड कंट्रोल रूम नंबर 01398- 270203 व मोबाइल नंबर 9389706728 पर दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में कार्रवाई के लिए सीओ सिटी प्रदीप सिंह व एआरटीओ मुंशीलाल को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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- श्रेणीवार एंबुलेंस की निर्धारित दरें
आक्सीजन रहित एंबुलेंस - 10 रुपये प्रति किलोमीटर।
आक्सीजन युक्त एंबुलेंस - 15 रुपये प्रति किलोमीटर।
वेंटिलेटर सपोर्टेड / बाईपैप एंबुलेंस - 25 रुपये प्रति किलोमीटर।
लोकल में मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए एंबुलेंस का किराया- 400 रुपये।
पीएएस के माध्यम से किया जा रहा जागरूक
शामली। डीएम जसजीत कौर ने कहा कि जनपद के चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। शासन - प्रशासन की तरफ से मिलने वाली ऑडियो के रूप में मिलने वाले संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जनपद में चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के रूप में पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम से संदेश ऑडियो के रूप में प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कोविड कंट्रोल रूम का नंबर 01398-270203 का भी प्रचार किया जा रहा है, ताकि लोगों की समस्याओं का निदान किया जा सके।
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