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सुनवाई के बाद सभी आपत्तियां खारिज

Tue, 06 Oct 2015 01:31 AM IST
शामली/ ब्यूरो/ अमर उजाला
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शामली। कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के ग्राम प्रधान पदों पर ब्लाक वार आरक्षण पर आई 47 आपत्तियों को डीएम की अध्यक्षता में समिति ने सुनवाई के बाद निस्तारित कर दिया।
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ग्राम प्रधान पदों पर आरक्षण की सूची 28 सितंबर को सीडीओ विनोद कुमार सिंह ने  जारी की। प्रधान पदों के आरक्षण पर जिले भर के कांधला, कैराना, शामली, थानाभवन, ऊन विकास खंड स्तर पर 47 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। सोमवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएम ओपी वर्मा की अध्यक्षता में समिति की मौजूदगी में सीडीओ ने आपत्ति देने वाले ग्रामीणों को आमंत्रित किया।


शामली ब्लाक के  ग्राम झाल निवासी सुनील कुमार ने शिकायत में कहा  उनके गांव को अनुसूचित जाति में कर दिया है। इस गांव को सामान्य और पिछड़ी जाति में होना चाहिए।  तलबा माजरा गांव  पिछली तीन योजना में अनुसूचित जाति में आरक्षण के दौरान आ रही है। 
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खानपुर निवासी विनोद कुमार, बुटराड़ी जगवीर, जाफरपुर निवासी  हुरमुजपुर, कैल शिकारपुर निवासी शिवचरण ने अपनी आपत्तियों पर सुनवाई कर सभी आपत्तियों को सुना। आपत्तियों को सुनवाई के बाद निस्तारित कर दिया।

इस मौके पर डीएम ओपी वर्मा, सीडीओ विनोद कुमार सिंह, डीपीआरओ महेंद्र सिंह, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, डीआरडीए के सहायक अभियंता  दिनेश सिंघल मौजूद रहे।  सीडीओ विनोद कुमार सिंह ने बताया  ग्राम प्रधानों के आरक्षण पर आई आपत्तियों को सुनवाई के बाद निस्तारित कर दिया। सभी आपत्तियों को खारिज किया ।        
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